आमजन की परेशानी को ध्यान में रखें ट्रांसपोर्टर्स एवं वाहन चालक

चूरू | जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) के विरोध में हड़ताल, चक्का जाम से आमजन को होने वाले परेशानी को दृष्टिगत रखने का अनुरोध किया है। जिला कलक्टर ने वाहन चालकों एवं ट्रांसपोर्ट यूनियनों के नाम जारी अपील में कहा है कि इस कानून का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के मामलों में तत्काल मेडिकल एवं पुलिस सहायता मुहैया करवाना है, ताकि दुर्घटना में आहत व्यक्ति की जान बचाई जा सके। इस कानून के लागू होने के पश्चात भी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस प्रावधान के तहत दुर्घटना में आहत व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में ले जाने की बाध्यता उस परिस्थिति में लागू नहीं होती है, जब भीड़ के क्रोध के कारण या चालक के नियंत्रण के परे किसी अन्य कारण से ऐसा करना व्यवहार्य न हो। उन्होंने सभी वाहन चालकों एवं ट्रांसपोर्ट यूनियन सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे नए कानून की भावना को समझें तथा यह ध्यान में रखें कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 में वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान वर्तमान में भी यथावत निहित हैं। सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन सदस्य तथा वाहन चालक किसी भी प्रकार की भ्रांति और गलतफहमी में नहीं आएं तथा आमजन को होने वाली परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए हड़ताल का निर्णय नहीं लें। उन्होंने कहा कि सभी वैधानिक तरीके से अपनी बात प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं, जिसे सरकार के स्तर पर अग्रेषित किया जाएगा। आवश्यक सेवाएं बाधित ना हो, इसके लिए सभी अपना सहयोग प्रदान करें।

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