वीसी में दिया डाक मतपत्र, घरेलू मतदान और आपराधिक पूर्ववृत्त हेतु प्रशिक्षण

बारां, 21 अक्टूबर। विधानसभा चुनाव 2023 के तहत डाक मतपत्र और घरेलू मतदान, आपराधिक पूर्ववृत्त एवं प्रतीक चिन्ह आवंटन हेतु नामांकन के संबंध में निर्वाचन विभाग की ओर से शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। प्रशिक्षण में डाक मतपत्र और घरेलू मतदान, आपराधिक पूर्ववृत्त एवं प्रतीक चिन्ह आवंटन हेतु नामांकन के संबंध में जानकारी देते हुए आवश्यक गतिविधियां निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण अधिकारियों द्वारा बताया गया कि पोस्टल बैलेट के निर्धारित प्रपत्रों का सावधानीपूर्वक मिलान, उनका प्रमाणिकरण, आवेदक के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। पोस्टल बैलेट पर किसी तरह का अंकन नहीं किया जाएगा। डाक मतपत्र से संबंधित टीम अपनी निगरानी में सभी गतिविधियों का संपादन करवाएगी। पोस्टल बैलेट का डाटाबेस मार्क होने के बाद बदलाव नहीं होगा, इसलिए चिन्हीकरण पहले करते हुए मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए। पोस्टल बैलेट पूर्ण होने के बाद विधानसभावाइज निर्धारित प्रपत्र तैयार किए जाएंगे।
आपराधिक पूर्ववृत्त के सम्बंध में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को आपराधिक पूर्ववृत का प्रचार-प्रसार करना होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो तो प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये है। राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों के प्रचार-प्रसार के लिये फॉर्म सी-1 व सी-2 के द्वारा राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चौनल्स में प्रसारित करवाना होगा। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये नामांकन पत्र में यदि स्वयं के संबंध में कोई आपराधिक मामला दर्ज होने की सूचना दी जाती है, तो अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनैतिक दल को सूची के अनुसार जानकारी प्रकाशित व प्रसारित करवानी होगी।
प्रशिक्षण में बताया गया कि आयोग के अनुसार विधानसभा चुनाव में भाग ले रहे उम्मीदवारों में यदि किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो प्रथम प्रचार अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर, दूसरा प्रचार अगले पांच से 8 दिनों के बीच तथा तीसरा प्रचार 9 वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान दिवस से दो दिन पूर्व तक) विज्ञापन समाचार पत्रों व टीवी चौनल पर प्रकाशित, प्रसारित करने होंगे। फॉर्मेट सी-1 उम्मीदवारों के लिये होगा तथा सी-2 राजनैतिक दलों के लिये होगा। निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूरी जानकारी भरकर समाचार पत्रों व न्यूज चौनल पर प्रकाशित, प्रसारित करवाना होगा। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा, नगर परिषद सीईओ कृष्णा शुक्ला, निर्वाचन कोर्डिनेटर हीरालाल वर्मा, रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं नोडल अधिकारी मौजूद रहे।

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