थाने में पकड़ी गई 5000 लीटर शराब नष्ट कराई गई

थाना श्रीरामपुर में आबकारी अधिनियम के 49 अभियोगों के माल का न्यायालय के आदेशानुसार विनिष्टीकरण

मा० न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद देवरिया (कक्ष संख्या-19) के आदेश दिनांक 06.06.2026 के अनुपालन में आज दिनांक 29.06.2026 को थाना श्रीरामपुर, जनपद देवरिया के मालखाना में सुरक्षित वर्ष 2024 एवं 2025 के आबकारी अधिनियम से संबंधित क्रमांक 01 से 49 तक कुल 49 अभियोगों के माल का नियमानुसार विनिष्टीकरण किया गया।

विनिष्टीकरण की कार्यवाही थाना परिसर में जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर संपन्न कराई गई। इस दौरान मा० न्यायालय के फौजदारी लिपिक श्री अंजनी श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी श्री मनोज कुमार, नायब तहसीलदार भाटपाररानी श्री सुशील तिवारी एवं प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीरामपुर श्री विनोद कुमार सिंह उपस्थित रहे।

कार्यवाही के दौरान जनसाक्षी के रूप में श्री कृष्णा गोंड पुत्र स्व० बालचन्द निवासी ग्राम पकड़िया कुंड, थाना श्रीरामपुर तथा श्री हरेन्द्र यादव पुत्र देवशरण यादव निवासी परसौनी आनंदघन, थाना श्रीरामपुर उपस्थित रहे। साथ ही हेड मोहर्रिर वर्मा प्रजापति भी मौजूद रहे।
मालखाना से माल को नियमानुसार निकलवाकर उसकी वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई। विधिक प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक माल मुकदमे के नमूनों का आवश्यक अंश सुरक्षित रखते हुए शेष सभी शराब की पेटियों, गैलनों एवं शीशियों को नष्ट कर मिट्टी में दबाकर विनिष्टीकरण की कार्यवाही पूर्ण की गई। संपूर्ण प्रक्रिया मा० न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए संपन्न कराई गई।

*विनिष्टीकृत शराब का विवरण निम्नवत् है—*
• *देशी शराब : 3093.950 लीटर*
• *अंग्रेजी शराब : 1689.125 लीटर*
• *कुल विनिष्टीकृत मात्रा : 4783.075 लीटर*

जनपद पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेशों का पूर्ण अनुपालन करते हुए माल निस्तारण की कार्यवाही पारदर्शी एवं विधिसम्मत ढंग से संपन्न कराई गई।

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