राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा चिन्हित विज्ञापन स्थलों का उपयोग करने के संबंध में निर्देश जारी

जालोर 16 अक्टूबर। निर्वाचन विभाग द्वारा जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को चिन्हित विज्ञापन स्थलों के उपयोग करने का समान अवसर उपलब्ध करवाने तथा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के विपरीत विज्ञापन सामग्री के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के प्रयोजन के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा आम चुनाव, 2023 के दौरान सम्पत्ति का विरूपण एवं चुनाव अभियान के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिसके अनुपालना में राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों को विज्ञापन स्थलों के आवंटन की समीक्षा कर संबंधित निकाय के आयुक्त व अधिशासी अधिकारी को अभिशंसा करने के लिए समितियों का गठन किया गया है।
उन्होंने बताया कि नगर परिषद जालोर क्षेत्र के लिए जिला स्तरीय समिति में जालोर उपखण्ड मजिस्ट्रेट जालोर, सहायक रिटर्निंग अधिकारी (तहसीलदार) जालोर व नगर परिषद आयुक्त जालोर को सदस्य बनाया गया है। वही नगर परिषद सांचौर एवं नगरपालिका आहोर, भीनमाल व रानीवाड़ा क्षेत्र के लिए उपखण्ड स्तरीय समिति में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सहायक रिटर्निंग अधिकारी (मुख्यालय का तहसीलदार) एवं संबंधित नगर परिषद के आयुक्त व नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को सदस्य नियुक्त किया गया है।
उन्हांने बताया कि गठित समितियों द्वारा चिन्हित विज्ञापन स्थलों की सूची एवं उनमें प्रत्येक के लिए अनुबंधित फर्म द्वारा निर्धारित की गई दरों की सूची नगरपालिका संस्था द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संबंधित उपखण्ड मुख्यालय पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करवाई जायेगी तथा इस सूची के पश्चात् कोई अन्य विज्ञापन स्थल अनुबंधित फर्म अथवा नगरपालिका संस्था द्वारा चिन्हित नहीं किया जायेगा और न ही दी गई दरों में कोई परिवर्तन किया जायेगा।
विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान 30 अक्टूबर, 2023 से नामांकन की कार्यवाही प्रारंभ होगी तथा अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि 9 नवम्बर, 2023 से पूर्व यदि कोई राजनीतिक दल या संस्था, संगठन चुनाव संबंधी विज्ञापनों के लि चिन्हित किसी विज्ञापन स्थल पर अपना विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहे तो उसकी अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित समिति की अनुशंषा के आधार पर अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि 9 नवंबर, 2023 तक के लिए ही दी जायेगी।
 विज्ञापन स्थलों पर विज्ञाप्ति प्रदर्शित करने की अनुमति के लिए राजनीतिक दलों एंव अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र उपखण्ड मुख्यालयों पर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किये जायेंगे और जिला मुख्यालय पर स्थित उपखण्डों के क्षेत्रों के लिए जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत किए जायेंगे। विज्ञापन स्थल का किराया अनुबंधित फर्म द्वारा पूर्व में अवगत कराई गई दरों के अनुसार ही देय होगा और यदि किन्हीं विज्ञापन स्थलों का किराया नगर पालिका द्वारा निर्धारित किया जाता है तो उन विज्ञापन स्थलों का किराया भी पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार ही देय होगा।
उन्होंने बताया कि अपने क्षेत्रों में विज्ञापन स्थल आवंटित करने के लिए राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों की बैठकें भी उपखण्ड मुख्यालयों पर संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित की जायेगी और जिला मुख्यालय पर स्थित उपखण्ड क्षेत्र के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट जालोर द्वारा की जायेगी। विज्ञापन स्थलों की अनुमति उपखण्ड मुख्यालयों पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा दी जायेगी, जो कि संबंधित नगरीय निकाय को अभिशंषा के साथ में प्रेषित की जायेगी। विज्ञापन स्थलों पर विज्ञापित प्रदर्शित करने की निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर औपचारित अनुमति संबंधित नगरीय निकाय द्वारा दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि यदि चिन्हित विज्ञापन स्थलों की संख्या अधिक हैं और प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या कम है तो आवेदक द्वारा चाहा गया विज्ञापन स्थल आवंटित किया जायेगा। यदि किसी विशेष विज्ञापन स्थल के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र है तो लॉटरी के जरिए आवंटन किया जायेगा। यदि विज्ञापन स्थलों की संख्या की अधिक मात्रा में विज्ञापन स्थल आवंटन करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों के आधार पर आनुपातिक मात्रा में विज्ञापन स्थल आवंटित किये जायेंगे। इन आवंटन के पश्चात् यदि कोई विज्ञापन स्थल शेष बचता हो तो पहले आओ-पहले पाओ (फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड) सिद्धान्त के आधार पर आवंटन किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि सभी आवंटनों में यह शर्त भी होगी कि विज्ञापनों में प्रदर्शित पोस्टर या पम्पलेट पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क के अंतर्गत अपेक्षित मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम व पता आवश्यक रूप से मुद्रित होगा अन्यथा उसे हटा दिया जायेगा।

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