विधानसभा चुनाव : राजनैतिक दलों को दी चुनाव प्रचार सामग्री लगाने की जानकारी

श्रीगंगानगर, 19 अक्टूबर। विधानसभा आम चुनाव 2023 में चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक दलों, संगठनों, व्यक्तियों, उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक/निजी स्थानों, मैदानों आदि पर चुनाव प्रचार सामग्री लगाने की जानकारी देने के लिये गुरूवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद कुमार जाखड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई।
इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभा आम चुनाव 2023 में चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक दलों, संगठनों, व्यक्तियों, उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक/निजी स्थानों, मैदानों आदि पर चुनाव प्रचार सामग्री लगाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों को नगरपरिषद द्वारा चिन्हित स्थानों पर होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से प्रचार की अस्थाई अनुमति 9 नवम्बर 2023 की सायं 5 बजे तक दी जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात निर्णय किया जायेगा।  इसी तरह उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा संबंधित क्षेत्रों में राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से प्रचार की अस्थाई अनुमति दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि 9 नवम्बर 2023 के पश्चात प्रचार के लिये पुनः अनुमति दी जायेगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रचार-प्रसार के दौरान आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना की जानकारी देते हुए बताया गया कि होर्डिंग और पोस्टर भी आचार संहिता की पालना में प्रदर्शित किये जायें।
नगरपरिषद आयुक्त श्री यशपाल आहूजा ने चिन्हित स्थानों और निर्धारित दरों की जानकारी देते हुए बताया कि एक स्थान पर अधिक आवेदन होने पर लॉटरी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
बैठक में एसीएम फास्ट ट्रेक श्रीमती शिवा चौधरी, सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के श्री अनिल कुमार शाक्य, तहसीलदार निर्वाचन सुश्री दिव्यांशी जोईया, भाजपा से श्री विजेन्द्र अग्रवाल, आईएनसी से श्री भीमराज डाबी, माकपा से श्री विजय कुमार रेवाड़, आम आदमी पार्टी से श्री कुलविंदर सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।

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