भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर संगोष्ठी आयोजित

श्रीगंगानगर, 27 जून। गृह विभाग राजस्थान जयपुर और जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट श्री लोकबंधु के निर्देशानुसार भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में जिला स्तर पर संगोष्ठी गुरूवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई।
संगोष्ठी में अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्री नरेन्द्रपाल सिंह, उप निदेशक अभियोजन श्री अनिल माकड़, कनिष्ठ विधि अधिकारी सुश्री खुशबू पुंज उपस्थित रहे। वक्ता अभियोजन अधिकारी श्रीमती सौफिया चौधरी ने भारतीय न्याय संहिता 2023 पर विचार अभिव्यक्त करते हुए बताया कि जारकर्म के अपराध महिलाओं से संबंधित अपराध, बालकों से संबंधित अपराध तथा पूर्व में निर्धारित जुर्माना राशि/कारावास को नये कानूनों में अधिक किया गया है।
अभियोजन अधिकारी श्री चन्द्रप्रकाश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर विस्तृत व्याख्या करते हुए इलेक्ट्रोनिक माध्यम से एफआईआर करवाना, अपराधी को हथकड़ी लगाने संबंधी सम्मन की तामील इलेक्ट्रोनिक माध्यम से करवाने तथा पुलिस अन्वेषण के संशोधित प्रावधानों के बारे में बताया। अधिवक्ता श्री नृपेन कम्बोज तथा भुवनेश चन्द्र शर्मा ने बताया कि उक्त कानूनों को पारित एवं लागू करने की विधायिका की मंशा क्या है? वरिष्ठ विधि अधिकारी जिला परिषद श्री राजेन्द्र सेवटा तथा श्रीमती ममता सेठी द्वारा मंच संचालन किया गया।

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