पंचायत चुनाव : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई आरक्षण प्रक्रिया पर रोक, यूपी सरकार जल्दी ही दाखिल करेगी जवाब

  • अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को भेजा आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश

अभिषेक कुलकर्णी , लखनऊ | उत्तर प्रदेश में होने वालें पंचायत चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर चल रही आरक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को आरक्षण प्रक्रिया पर रोक का आदेश भेज दिया है। अब इस मामले में योगी सरकार सोमवार को अपना जवाब दाखिल करेगी। इस ख़बर से कई लोगों के चेहरे वापिस खिल गए हैं साथी ही उनके मन में प्रधान की कुर्सी का ख़्वाब वापिस जग गया हैं।

पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची 17 मार्च को सूबे की योगी सरकार जारी करने वाली थी लेकिन अजय कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को आरक्षण प्रक्रिया पर रोक का आदेश भेज दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। जिसमें कहा गया है कि साल 2015 में तय की गई आरक्षण प्रक्रिया का सरकार द्वारा पालन नहीं हुआ है।

यदि आप भी हमें कोई ख़बर भेजना चाहते है तो यहाँ क्लिक करें –  खबर भेजें 

About Author

Leave a Reply

error: Content is protected !!