लाउडस्पीकर नहीं हैं इस्लाम का हिस्सा – इलाहाबाद हाईकोर्ट
प्रयागराज | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान देने के प्रकरण में बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, गाजीपुर के डीएम ने अजान देने के लिए लॉउडस्पीकर का प्रयोग करने पर मौखिक तौर पर पाबंदी लगा दी थी। जिसके बाद गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसे न्यायमूर्ति शशिकान्त गुप्ता व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने निरस्त करते हुए कहा की अजान धार्मिक स्वतंत्रता व इस्लाम से जुड़ा मामला है। लेकिन लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मानव आवाज में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है। ध्वनि मुक्त प्रदूषण नींद का अधिकार जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश का अनुपालन सभी जिलाधिकारियों से कराने का निर्देश दिया है।