अयोध्या : राम मंदिर के लिए दान देने पर मिलेगी टैक्स में छूट

  • अभी तक सभी धार्मिक ट्रस्टों को इनकम टैक्स के सेक्शन 80जी के तहत छूट का प्रावधान नहीं है, किसी भी ट्रस्ट को पहले आईटी के सेक्शन 11 और 12 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके बाद उसके दानकर्ताओं को छूट मिलती है।

अयोध्या | अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए बनाए गए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान करने पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा । शुक्रवार को वित्त मंत्रालय की ओर से इससे जुड़ा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। जिसमे लिखा है कि मंदिर के ट्रस्ट में दान करने वाले सभी दानदाताओं को वित्त वर्ष 2020-21 से टैक्स में छूट मिलेगी। राम मंदिर ट्रस्ट को दान देने वालों को इनकम टैक्स कानून की धारा 80 जी के तहत राहत दी गई है। वित्त मंत्रालय ने तीर्थक्षेत्र को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और एक सार्वजनिक पूजा के प्रसिद्ध स्थान के तौर पर नोटिफाई किया है।

राम जन्मभूमि ट्रस्ट का खाता खुलने के बाद आधिकारिक तौर पर 2 अप्रैल को इस बारे में जानकारी दी गई। इस खाते में 9 अप्रैल तक 5 करोड़ से ज्यादा रकम जमा हो चुकी थी। दान करने वालों में सबसे ज्यादा वो लोग थे, जो एक रुपए से लेकर 11 हजार तक की रकम खाते में डाल रहे हैं। शायद यहीं देखते हुये सरकार ने यह कदम उठाया है । जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स कानून की धारा 80जी के तहत किसी भी सामाजिक, राजनैतिक और जनहितकारी संस्थाओं समेत सरकारी राहत कोषों में दिए गए दान या चंदे पर टैक्स छूट लेने का अधिकार मिलता है, लेकिन टैक्स में यह छूट हर दान या चंदे पर एक जैसी नहीं होती बल्कि कुछ नियमों और शर्तों के हिसाब से मिलती है।

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