किसानों को कृषि आदान अनुदान सहायता नियमानुसार दी जा रही है – ओटा राम देवासी

जयपुर। आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्य मंत्री ओटा राम देवासी ने बताया कि कपासन विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों में 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान नहीं होने के कारण उन्हें कृषि आदान अनुदान सहायता प्रदान नहीं की गई।

उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र कपासन में आकाशीय बिजली गिरने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु पर 12 लाख रुपये तथा तीन पशुओं की मृत्यु पर 85 हजार रुपये का मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिया गया।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्य मंत्री ने शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्न का जवाब दिया। इससे पहले, विधायक अर्जुन लाल जीनगर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों की फसलों में 33 प्रतिशत या अधिक नुकसान होने पर भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को जारी एसडीआरएफ नोर्म्स एवं 11 जुलाई 2023 को जारी आंशिक संशोधित नोर्म्स के तहत कृषि आदान अनुदान सहायता दी जाती है।

उन्होंने एसडीआरएफ नोर्म्स की प्रति सदन के पटल पर रखी और विधानसभा क्षेत्र कपासन में पिछले तीन वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से हुए फसल नुकसान का ग्रामवार विवरण भी प्रस्तुत किया।

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