शुद्ध के लिए युद्ध : शहर में लिए सैंपल, दूध, घी, आइसक्रीम, दही की लस्सी सैंपल भेजे लैब
महेंद्र सिंह , जैसलमेर। खाद्य आयुक्त श्री पुखराज सैन (IAS) के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में शुद्ध का युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में डॉ बी.एल. बुनकर के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रवीण चौधरी द्वारा दिनांक 14.03.2023 को जैसलमेर शहर में दूध और दूध के उत्पाद के विशेष अभियान के तहत गाय का घी, आइसक्रीम, दही की लस्सी, ओर दूध के 04 सैंपल लिए गए। अब इन सैंपल को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भेज कर इनमें मिलावट एवं गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी एवं रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रवीण चौधरी ने बताया कि वे दवा विक्रेता जो न्यूट्रास्यूटिकल्स कैटेगरी, हेल्थ सप्लीमेंट के आइटम या FSSAI लाइसेंस नंबर वाला कोई भी खाद्य पदार्थ विक्रय करते हैं। उन सभी दवा विक्रेताओं को भी फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। जिन खाद्य कारोबारियों की वार्षिक आय 12 लाख से कम है उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना है एवं जिन की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक है उन्हें लाइसेंस लेना है। इसके लिए वे अपने नजदीकी ई-मित्र से बनवा सकते हैं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के खाद्य विभाग से मदद प्राप्त कर सकते हैं।
जैसलमेर जिले में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की सेंपलिंग एवं लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के निरीक्षण का विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा।बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर FSSA 2006 के section 63 के अंतर्गत अधिकतम 5 लाख तक का जुर्माना एवं 6 महीने जेल का प्रावधान है।- प्रवीण चौधरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर
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