नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

जौनपुर:अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो ऐक्ट) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने केराकत थाना क्षेत्र निवासी एक युवक को नाबालिग लड़की को भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 26000 जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत करवाया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 24 जून 2020 को आटा पीसाने के लिए साइकिल से नरहन गई थी किंतु वापस घर नहीं आई। बाजार में मस्त मुर्गा सेंटर के सामने उसकी साइकिल मिली। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि दिनाकर निषाद उसे बहला-फुसलाकर कहीं ले जा रहा है। बाद में 1 जुलाई 2020 को उसकी पुत्री दिनाकर निषाद के साथ केराकत रेलवे स्टेशन से बरामद हुई। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय व कमलेश राय द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी दिनकर निषाद को पाक्सो ऐक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कारावास व 26000 जुर्माने से दंडित किया।

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