प्रशासन ने रुकवाया नाबालिग का विवाह

अभिजीत श्रीवास्तव

जौनपुर: एडीएम वित्त एवं राजस्व/ जिलाधिकारी द्वारा नामित बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को एक गुप्त शिकायतकर्ता द्वारा सूचना प्राप्त हुई। विजय पैलेस गुप्ता एंड कंपनी के बगल में प्रयागराज रोड मुंगराबादशाहपुर में एक बाल विवाह हो रहा है जिसमें लड़का पक्ष प्रयागराज तो लड़की पक्ष जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित है। प्राप्त सूचना पर बड़ी कार्यवाही करते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा उक्त प्रकरण की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार मछलीशहर मूसाराम के नेतृत्व में बाल संरक्षण अधिकारी चंदन राय, एंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी विभूति नारायण राय की टीम गठित करते हुए मौके पर जाकर शिकायत की जांच अभिलेखों की सत्यता के पश्चात नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया जिस के क्रम में तहसीलदार मछलीशहर मूसाराम, बाल संरक्षण अधिकारी चंदन राय, जिला समन्वयक चाइल्ड लाइन राजकुमार पांडेय, एंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जौनपुर से गायत्री प्रसाद यादव मौके पर गए एवं लड़के लड़की के उम्र के प्रमाण हेतु दस्तावेज मांगा गया। इस पर लड़की के पिता ने बताया कि लड़की अभी नाबालिक है और उसकी जन्म वर्ष 2007 है उन्हें अवगत कराया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आता है एवं कार्यक्रम स्थल विजय पैलेस के मालिक मयंक पांडेय को भी बताया गया बाल विवाह में उम्र का निर्धारण किया गया है। मयंक पांडेय ने स्वयं कार्यक्रम को कैंसिल करते हुए बताया जब लड़की बालिक होगी तब शादी के लिए आइएगा तत्पश्चात लड़का पक्ष को भी स्थितियों से अवगत कराया गया और सभी लोग बाल विवाह को न करने हेतु सहमत हो गए।

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