कोर्ट ने लार थानाध्यक्ष पर कार्रवाई के दिये निर्देश

देवरिया। जिले के लार थानाध्यक्ष की लापरवाही को मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत धर दुबे की अदालत ने सज्ञान लिया है। कोर्ट ने लार थानाध्यक्ष प्रदीप शर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक गोरखपुर, पुलिस उपमहानिरीक्षक गोरखपुर को उस आदेश की प्रति प्रेषित किया है जिसमें कोर्ट ने एसपी देवरिया को एसओ लार के विरुद्ध विभागिय कार्रवाई का आदेश दिया है। एसओ पर आरोप है कि वे लार थाना क्षेत्र के पटना गाव निवासी राज कुमार प्रसाद के बेटे रिंकू की हत्या के मामले में सही विवेचना नही कर रहे हैं।
यहाँ यह भी बताते चलें कि थानाध्यक्ष प्रदीप शर्मा का स्थानांतरण गैर जनपद हो चुका है फिर भी उन्हें रिलीव नहीं किया गया है। लार में अपने कार्यकाल के दौरान उनपर कई आरोप लगे। हाटा गाव में एक भाजपा कार्यकर्ता को लाठियों से पीटकर घायल कर दिए थे फिर भी उनपर कार्रवाई नहीं हुई थी।

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