शासनादेश जारी : चुनाव ड्यूटी के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेंगे 30 लाख रुपये

उत्तर प्रदेश में अप्रैल माह में हुए त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी करते हुए कोरोना संक्रमण से मृत कुल 2020 सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के आश्रितों को 30-30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस बारे में अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने एक शासनादेश जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयोग को इस शासनादेश के साथ उक्त 2020 मृत सरकारी कर्मियों की सूची भी उपलब्ध करवायी गयी है। शासनादेश के अनुसार पंचायत चुनाव में चुनाव ड्यूटी में तैनात किये गये कर्मियों को कोविड-19 से चुनाव ड्यूटी के एक महीने की अवधि में हुई मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि का भुगतान किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। चुनाव ड्यूटी की तारीख से 30 दिन के भीतर मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि दिये जाने की पात्रता तय की गयी है। इन मृत सरकारी कर्मियों में सबसे अधिक 96 की संख्या अयोध्या में है।


इस सूची में आगरा के 37, अलीगढ़ के 26, अम्बेडकरनगर के 24, अमेठी के 30, अमरोहा के 26, औरय्या के 12, अयोध्या के 96, आजमगढ़ के 74, बागपत के नौ, बहराइच के 27, बलिया के 14, बलरामपुर के 21, बांदा के नौ, बाराबंकी के 28, बरेली के 46, बस्ती के 27, भदोही के 17, बिजनौर के 43 सरकारी कर्मी शामिल हैं। इसी क्रम में बदायूं के 28, बुलंदशहर के 43, चंदौली के 25, चित्रकूट के 13, देवरिया के 50, एटा के 22, इटावा के 12, फरूखाबाद के 20, फतेहपुर के 16, फिरोजाबाद के आठ, गौतमबुद्धनगर के छह, गाजियाबाद के 23, गाजीपुर के 23, गोण्डा के 36, गोरखपुर के 71, हमीरपुर के आठ, हापुड़ के 10, हरदोई के 40, हाथरस के 20, जालौन के 22, जौनपुर के 42, झांसी के 35 मृत सरकारी कर्मी के आश्रितों को अनुग्रह राशि मिलेगी।

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