आजमगढ़ के बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत सात को उम्रकैद

  • आजमगढ़ के बाहुबली पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत सात को उम्रकैद
  • 27 साल पहले पुलिस कर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग के मामले में पूर्व सांसद उमाकांत यादव समेत सात दोषियों को जौनपुर की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई

अभिजीत श्रीवास्तव,जौनपुर | सपा के एक और विधायक की कुर्सी जाते जाते बच गई…पिछले कुछ सालों मे सपा के विधायकों पर कानून प्रक्रिया बढ़ी है…चाहे आजम खान हों या फिर अब्दुल्ला आजम…इरफान सोलंकी हों या फिर बाहुबली नेता रमाकांत यादव…सपा पार्टी में बाहुबली नेताओं की लि्स्ट ठीक ठाक है…लेकिन अब धीरे धीरे इस लिस्ट पर ग्रहण लगने शुरू गए हैं….अब सपा विधायक रमाकांत को कोर्ट ने सजा सुना दी है…जिस मामले में रमाकांत यादव को सजा मिली है,.,वो केस 2019 में दर्ज हुआ था….और इसी केस में जौनपुर की MP MLA कोर्ट ने आजमगढ़ जिले की फूलपुर पवई विधानसभा से सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को चार महीने की सजा सुनाई है….यह फैंसला जौनपुर कोर्ट ACJM थर्ड श्वेतांश चंद्रा ने सुनाया…. इसके साथ ही कोर्ट ने सात हजार का जुर्माना भी लगाया है….

एमपी-एमएलए कोर्ट ने मारपीट व बलवा के एक मामले में पूर्व बाहुबलीसांसद रमाकांत यादव को चार माह सजा व सात हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। घटना साढ़े तीन वर्ष पूर्व शहर के चक प्यार अली में होटल रिवर-व्यू के पास हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 5 दिसंबर 2019 को दोपहर 1.35 बजे मुकदमा वादी मित्रसेन सिंह जेसीज चौराहा स्थित अपनी दुकान से बाइक से जा रहे थे। होटल रिवर-व्यू होटल के पास पूर्व सांसद रमाकांत यादव का काफिला आ रहा था। उनके वाहन में सवार किसी व्यक्ति ने वादी पर डंडे से प्रहार कर दिया। वह गिर गए। उसी समय वाहन से रमाकांत यादव व उनके 10-12 अज्ञात समर्थक उतरे और गालियां देते हुए वादी को मारने लगे। वादी के सीने पर राइफल तान कर जान से मारने की धमकी दी। मित्रसेन सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

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