हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास , 40 हजार रूपये का लगा जुर्माना

अभिजीत श्रीवास्तव

जौनपुर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल की अदालत ने 12 वर्ष पूर्व दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने के आरोपी पति को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा मीत लाल सोनकर निवासी ग्राम लालपुर थाना जलालपुर ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि वह अपनी पुत्री सुनीता की शादी 27 जून 2009 को अमित सोनकर पुत्र जवाहिर निवासी ग्राम मझगवां थाना जलालपुर के साथ हिंदू रीति रिवाज से किया था और पर्याप्त उपहार भी दिया था। सुनीता को एक 13 वर्ष का पुत्र है एवं वह गर्भवती भी है। शादी के पश्चात पति व ससुर की तरफ से कई बार दहेज की मांग की गई जिसे पूरा न करने पर 1 सितंबर 2011 को उसकी पुत्री को जहर देकर मार डाला गया। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह कप्तान वह दीपचंद मौर्या के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया

About Author

यह भी देखें  पिण्डवाड़ा धनारी हाईवे पर बस पलटी, एक दर्जन से ज्यादा घायल

Leave a Reply

error: Content is protected !!