अवैध रूप से बार डांसर व शराब पार्टी के आरोप में होटल पर पुलिस की रेड

जौनपुर: रविवार की रात नगर के उत्सव होटल में अवैध रूप से बार डांसर व शराब की पार्टी आयोजित करवाने के आरोप में होटल को जिला प्रशासन ने सील कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि रविवार की रात नगर के उत्सव होटल होटल में एक प्रतिष्ठित व्यापारी द्वारा विशेष पार्टी का आयोजन किया गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि व लोग मौज मस्ती के साथ साथ शराब का खुले आम सेवन हो रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारी, आबकारी विभाग की टीम व सीओ सिटी ने मौके पर भारी पुलिस बल के साथ छापा मार कर उक्त पार्टी में एक विदेशी बार डांसर सहित चार डांसर मौके से पकड़ी गई थी साथ ही जिले के कई प्रतिष्ठित व्यपारियो को पुलिस ने हिरासत में लिया था, बाद में निजी मुचलके पर उन्हें रिहा कर दिया गया। जिला प्रशासन ने अवैध रूप से पार्टी ऑर्गेनाइज करने के चलते या कार्रवाई किया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है आगे जांच में जो भी सामने आएगा उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यवाही से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। उधर जिला आबकारी अधिकारी ने अवगत कराया है कि 19 मार्च 2023 को रात्रि में प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उत्सव मोटल एण्ड चटोरी रेस्टोरेन्ट, जौनपुर में आकस्मिक छापेमारी की गयी, जिसमें रेस्टोरेन्ट प्रबन्धक बृजेश शुक्ला पुत्र हिन्चा प्रसाद शुक्ला नि0- 332 सोबतियाबाग, जार्जटाउन, प्रयागराज उ0प्र0 द्वारा अशलील नृत्य के दौरान उपस्थित ग्राहकों को शराब परोसी/पिलायी जा रही थी। उक्त व्यक्ति के कब्जे से 1.5 बोतल (750 एम0एल0), ब्राण्ड-ब्लैन्डर्स प्राइड एक्सक्यूजिव प्रीमियम व्हिस्की तथा हाल मे लगे मेजों पर से 06 ब्लैन्डर्स प्राइड की उपभोग किया हुआ खाली बोतल, 04 गोल्फर शाट की उपभोग किया हुआ खाली बोतल, 07 किंगफिशर ब्राण्ड की उपभोग किया हुआ खाली केन बरामद हुआ।

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क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक अब्दुल कैस मय हमराहियों द्वारा उक्त बरामदगी के उपरान्त स्थानीय थाना-लाइनबाजार, जौनपुर में उ0प्र0 रेस्टोरेन्ट (मदिरा का उपभोग) नियमावली 1952 का नियम-10 सपठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 60, 71 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उत्सव मोटल/चटोरी रेस्टोरेन्ट के विरूद्व कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया है। आबकारी विभाग द्वारा जिलाधिकारी, जौनपुर की अध्यक्षता में जनपद के विभिन्न रेस्टोरेन्ट संचालकों, होटल मालिकों, मैरेजहाल संचालकों के साथ हुई बैठक में विभिन्न आयोजनों में मदिरा उपभोग के लिए नियमानुसार आन-लाइन प्रक्रिया से निर्धारित शुल्क जमा कर ओकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त करने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया था। इसके अलावा विभिन्न समाचार पत्रों में अपील/चेतावनी के माध्यम से समस्त संबंधित को किसी भी समारोह में ओकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही मदिरा उपभोग के लिए विज्ञप्ति जारी की गयी हैं। जनपद में संचालित समस्त होटलों/रेस्टोरेन्ट/मैरेज हाल एवं अन्य स्थल जहॉ पर मदिरा के उपभोग की सम्भावना हो सकती है, पर आबकारी विभाग द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। यदि किसी भी स्थल पर बिना ओकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त किये अनाधिकृत रूप में मदिरा का उपभोग करता पाया गया तो संबंधित के विरूद्व एफ0आई0आर0 पंजीकृत कराते हुए कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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