लॉकडाउन के बाद ‘अनलॉक’ की तैयारी

  • कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश

मोदी  सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर शनिवार को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5.0 की बजाय अनलॉक के तीन चरणों की घोषणा की। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि देश के सभी कंटेंनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन तय नियमों के हिसाब से जारी रहेगा।  अनलॉक करने की पहली किस्त में देश को तीन फेज में खोलने की तैयारी है। पहला फेज 8 जून से जबकि दूसरा फेज जुलाई में शुरू होगा। तीसरे अनलॉक फेज के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। अनलॉक-1 में 1 जून से बड़ी राहत यह मिलने जा रही है कि अब लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे। अपने राज्य के अंदर भी आवाजाही कर सकेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। जरूरी होने पर जनता को बताकर वो इन्हें लागू कर सकेंगे।

अनलॉकहोगा देश लेकिन करना होगा इन 10 नियमों का पालन

गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि लोगों को इस संक्रमण को रोकने और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा। आइए जानते हैं कि वे नियम कौन से हैं जिनका पालन करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी होगा।

  • फेस कवर –  गृह मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सफर के दौरान सभी को फेस कवर करना जरूरी होगा
  • सोशल डिस्टैंसिंग – लोगों को एक दूसरे के बीच 6 फीट यानी करीब दो गज की दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है। दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा ग्राहकों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
  • मास गैदरिंग पर रोक – गृह मंत्रालय ने मास गैदरिंग पर पहले की ही तरह प्रतिबंधों को जारी रखा है। ज्यादा लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होना और समारोह करना अलाउ नहीं होगा। शादी के लिए 50 मेहमानों को अनुमति दी गई है वहीं अंतिम यात्रा में 20 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते।
  • सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना – केंद्र ने गाइडलाइंस में कहा है कि अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर थूकता है तो राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
  • शराब, पान, मसाला, गुटखा, तंबाकू – इन पदार्थों का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन प्रतिबंधित रहेगा।
  • वर्क फ्रॉम होम – गृह मंत्रालय ने कहा है कि जितना हो सके कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाया जाए और अभी कार्यालयों में ज्यादा लोगों को इकट्ठा न किया जाए।
  •  रोटेशन सिस्टम – कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों और अन्य स्थानों पर रोटेशन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • स्क्रीनिंग ऐंड हाइजीन – किसी भी कॉमन एरिया में एंट्री से पहले थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा।
  • सैनिटाइजेशन- जहां ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं वहां रेग्युलर सैनिटाइजेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। डोर हैंडल को भी सैनिटाइज करना होगा। शिफ्ट के बीच में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा।
  • सोशल डिस्टैंसिंग – कार्यस्थलों पर आपस में सोशल डिस्टैंलिंग और शिफ्ट के बीच में गैप रखने के निर्देश हैं। शिफ्ट और लंच ब्रेक के बीच में भी समय होना चाहिए।
यह भी देखें  उपराष्ट्रपति का इस्तीफा: संवैधानिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों की विस्तृत पड़ताल

लॉकडाउन 5.0 में मिलेंगी ये रियायतें

  • 8 जून के होटल और मॉल खुलेंगे
  • एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं है
  • दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे
  • देशभर में कहीं भी आने जाने पर रोक नहीं

ये पाबंदियां जारी रहेंगी

  • रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यूजारी रहेगा
  • विदेश यात्रा पर पाबंदी जारी रहेगी
  • अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे
  • दुकानों पर सिर्फ 5 लोग एक साथ सामान ले सकेंगे
  • सिनेमा हॉल, जिम और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे

About Author

Leave a Reply

error: Content is protected !!