एयर टिकट कैंसिलेशन में राहत: DGCA के नए नियम से 48 घंटे के अंदर फ्री कैंसिलेशन, यात्रियों को मिलेगा ‘लुक-इन’ पीरियड
हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी! नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर टिकट बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत 48 घंटे के भीतर फ्री कैंसिलेशन की सुविधा मिलेगी, यानी टिकट बुक करने के 48 घंटे के अंदर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित किया जा सकेगा। यह ‘लुक-इन पीरियड’ यात्रियों को प्लानिंग में गलती होने पर राहत देगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ लागू होगा। DGCA ने इस ड्राफ्ट नागर विमानन आवश्यकता (CAR) पर हितधारकों से 30 नवंबर तक सुझाव मांगे हैं।
नए नियम की मुख्य बातें: फ्री कैंसिलेशन और रिफंड में तेजी DGCA के प्रस्ताव के अनुसार, एयर टिकट बुकिंग के बाद 48 घंटे का समय यात्रियों को मिलेगा, जिसमें वे बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के टिकट रद्द कर सकेंगे। अगर टिकट में नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो 24 घंटे के अंदर एयरलाइन को सूचित करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा, कैंसिलेशन के बाद रिफंड की प्रक्रिया को 21 दिनों के अंदर पूरा करना अनिवार्य होगा।
हालांकि, यह सुविधा उन फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगी जिनकी यात्रा तिथि बुकिंग के 5 दिन के अंदर (घरेलू उड़ानें) या 15 दिन के अंदर (अंतरराष्ट्रीय उड़ानें) हो। यानी आखिरी मिनट की बुकिंग पर पुराने नियम ही लागू रहेंगे। DGCA का कहना है कि यह बदलाव यात्रियों की शिकायतों—जैसे देरी से रिफंड और ऊंचे कैंसिलेशन चार्ज—को दूर करने के लिए है।
वर्तमान में, एयरलाइंस जैसे इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट अपने हिसाब से चार्ज लगाती हैं, जो 1,500 से 5,000 रुपये तक हो सकते हैं। नए नियम से ये चार्ज खत्म हो जाएंगे, खासकर OTA प्लेटफॉर्म्स जैसे MakeMyTrip या Yatra से बुकिंग पर।
यात्रियों को क्या फायदा? प्लानिंग में लचीलापन यह प्रस्ताव हवाई यात्रा को और आसान बनाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने गलती से गलत तारीख बुक कर ली है या अचानक प्लान चेंज हो गया, तो 48 घंटे के अंदर बिना नुकसान के सुधार कर सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे टिकट बुकिंग बढ़ेगी और यात्री आत्मविश्वास से यात्रा प्लान करेंगे। लेकिन, एयरलाइंस को यह लागू करने में चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि इससे उनका राजस्व प्रभावित हो सकता है।
DGCA ने कहा है कि यह नियम सभी एयरलाइनों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे बुकिंग डायरेक्ट वेबसाइट से हो या ट्रैवल एजेंट से। यात्रियों से अपील है कि ड्राफ्ट पर सुझाव दें ताकि अंतिम नियम और बेहतर बने।
एयर ट्रैवल में बदलाव: DGCA की सख्ती जारी पिछले साल DGCA ने फर्जी चार्ज और रिफंड देरी पर कई एयरलाइंस को फटकार लगाई थी। यह नया प्रस्ताव उसी दिशा में एक कदम है। अगर आप एयर टिकट बुकिंग करने वाले हैं, तो इन बदलावों पर नजर रखें—शायद अगले महीने ही यह नियम लागू हो जाए। सुरक्षित यात्रा के लिए हमेशा DGCA की वेबसाइट चेक करें।