होम वोटिंग के लिए 04 नवम्बर तक कर सकेंगे आवेदन

चूरू, 01 नवंबर। विधानसभा आम चुनाव-2023 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित श्रेणी के मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि होम वोटिंग की सुविधा लेने के लिए निर्धारित प्रारूप फार्म 12 डी में आवेदन करने का प्रावधान है। होम वोटिंग की सुविधा जिले के 80़ उम्र के वरिष्ठ मतदाता,  40 प्रतिशत या अधिक प्रमाणित शारीरिक अक्षमता वाले मतदाता (प्रमाण-पत्र अनिवार्य), चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के अनुसार कोविड-19 रोगी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि  होम वोटिंग हेतु 04 नवम्बर, 2023 (अधिसूचना की दिनांक से अगले पांच दिवस तक) की अवधि में निर्धारित फॉर्म 12 डी (12 घ) भरकर आवेदन करना होगा। टोल फ्री नम्बर 1950 पर दूरभाष का प्रयोग कर एवं बीएलओ को घर बुलाकर आवेदन किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि होम वोटिंग के लिए इच्छुक आवेदक को होम वोटिंग या बूथ में से कोई एक विकल्प की ही सुविधा मिल पाएगी। होम वोटिंग का विकल्प चुनने के बाद में मतदान दिवस 25 नवम्बर 2023 को मतदान केन्द्र पर मतदान नहीं कर सकते।

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