देवरिया में आज सभी बूथों पर लगेगा मतदाता सूची पुनरीक्षण कैंप, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मिलेंगे बीएलओ

देवरिया में आज मतदाता सूची पुनरीक्षण कैंप, सभी बूथों पर मिलेंगे BLO

18 वर्ष पूरे कर चुके युवाओं को मिलेगा मतदाता बनने का मौका, नाम जोड़ने के लिए भरें फार्म-6

देवरिया। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और उसमें आवश्यक संशोधन कराने के लिए शनिवार, 24 अक्टूबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। कैंप के माध्यम से पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम हटवाने और विवरण में सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ के निर्देश पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के निरंतर पुनरीक्षण के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित पात्र नागरिकों, खासकर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को पंजीकरण का अवसर उपलब्ध कराना है।

 

नाम जुड़वाने के लिए भरें फार्म-6

निर्वाचन विभाग के अनुसार, जिन पात्र नागरिकों की आयु एक अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरी हो चुकी है और जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फार्म-6 भरकर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर के पास जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फार्म-7 और नाम, आयु, लिंग, फोटो या पते में संशोधन कराने के लिए फार्म-8 का इस्तेमाल किया जाएगा।

तीनों प्रकार के फार्म संबंधित बीएलओ के पास उपलब्ध रहेंगे। नागरिक अपनी जरूरत के अनुसार निर्धारित फार्म भरकर आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और विवरण में संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। इच्छुक नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर से Voter Helpline App डाउनलोड करके भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

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उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेम नारायण सिंह ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे शनिवार को अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर विशेष कैंप का लाभ उठाएं। जिन युवाओं ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन करें। साथ ही जिन मतदाताओं के नाम या अन्य विवरण में गलती है, वे भी निर्धारित फार्म भरकर समय से संशोधन करा लें।

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